तेलंगाना

Telangana : ओबुलापुरम खनन मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला आज

Kavita2
6 May 2025 4:38 PM IST
Telangana : ओबुलापुरम खनन मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला आज
x

Telangana तेलंगाना : हैदराबाद की सीबीआई अदालत अनंतपुर जिले के ओबुलापुरम अवैध खनन (ओएमसी) मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगी। केंद्र ने तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर 2009 में सीबीआई को ओएमसी के अतिक्रमण और अवैध खनन की जांच करने का आदेश दिया था। सीबीआई ने 2011 में अपना पहला आरोपपत्र दाखिल किया था। बाद में पूरक आरोपपत्र दाखिल किए गए, जिनमें आईएएस अधिकारी श्रीलक्ष्मी, गली जनार्दन रेड्डी के निजी सहायक मेफाज अली खान और तत्कालीन मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी को आरोपी बनाया गया। इस मामले में कुल 9 लोगों पर आरोप लगाए गए हैं।

ज्ञातव्य है कि बी.वी. श्रीनिवास रेड्डी, गली जनार्दन रेड्डी, ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी, गली के निजी सहायक मेफाज अली खान, खान विभाग के तत्कालीन निदेशक वी.डी. राजगोपाल, पूर्व आईएएस कृपानंदम और तत्कालीन मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत तथा कुछ अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई की निगरानी करने तथा इसे पूरा करने के लिए मई तक की समय-सीमा निर्धारित करने के बाद बहस पूरी हो गई। लिंगारेड्डी की जांच के दौरान ही मृत्यु हो गई। 2022 में उच्च न्यायालय ने आईएएस अधिकारी श्रीलक्ष्मी को मामले से मुक्त कर दिया। सीबीआई अदालत आज शेष आरोपियों के संबंध में अपना फैसला सुनाएगी।

Next Story